रांची, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के मामले में आजसू नेता देवशरण भगत की डिस्चार्ज पिटीशन पर एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा लिया। इस मामले में कोर्ट 28 नवंबर को अपना आदेश सुनाएगी।
मामले में देवशरण भगत ने 15 सितंबर को याचिका दाखिल कर खुद पर लगे आरोप को मुक्त कराने का आग्रह किया है। मामले में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस की डिस्चार्ज पिटीशन पूर्व में खारिज हो चुकी है। वहीं, मामले में 28 नवंबर को आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई होगी।
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