04/04/26
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निलंबित राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, जमानत याचिका खारिज

रांची ; जमीन फर्जीवाड़ा मामले में निलंबित राजस्वकर्मी भानु प्रताप प्रसाद को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है. ACB की विशेष कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है. भानु प्रताप प्रसाद पर अंचल के कागजात से छेड़छाड़ करने और सरकारी दस्तावेज को अपने घर में अवैध तरीके से रखने का आरोप है. बड़ंगाई अंचल के तत्कालीन CO मनोज कुमार की शिकायत पर सदर थाना में 1 जून 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसी केस को ईडी ने टेकओवर कर ECIR दर्ज की थी.

भानु प्रताप प्रसाद का भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा से गहरा नाता रहा है. उसे गुमला में रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया था. सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने 13 और 14 अप्रैल 2023 को 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी. उस छापेमारी में भानु प्रताप प्रसाद के ठिकाने से फर्जी डीड और जमीन के दस्तावेजों का जखीरा बरामद किया गया था. 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से वह जेल में बंद है. वह बड़ंगाई के 8.86 एकड़ जमीन फर्जीवाड़ा मामले में भी आरोपी है.

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