रांची, । झारखंड उच्च न्यायालय ने 800 करोड़ रुपये के जीएसटी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के दो आरोपितों को जमानत देने से इनकार कर दिया। दोनों आरोपितों ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को कोलकाता के कारोबारी मोहित देवड़ा और शिव देवड़ा की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दोनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में दोनों की याचिका पर सुनवाई हुई।
दोनों आरोपितों पर शेल कंपनियों के नाम पर जीएसटी इंट्री कर 800 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़े का आरोप है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रही है। ईडी ने इस मामले के सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया था। सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
Pravar Bani www.pravarbani.com